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फ्यूल रिटेल / एंट्री के लिए सिर्फ 250 करोड़ की नेटवर्थ होना जरूरी, नॉन-ऑयल कंपनियां भी पेट्रोल पंप खोल सकेंगी

- फ्यूल रिटेल में एंट्री के लिए अब तक 2000 करोड़ रुपए का निवेश जरूरी होता था
- देश में 65 हजार पेट्रोल पंप, इनमें से ज्यादातर सरकारी कंपनियों के हैं
Dainik Bhaskar
Oct 23, 2019, 11:37 PM IST
नई दिल्ली. सरकार ने फ्यूल रिटेलिंग कारोबार के लिए नियम आसान कर दिए। निजी कंपनियों को फ्यूल रिटेल मार्केट में एंट्री के लिए अब सिर्फ 250 करोड़ रुपए की नेटवर्थ होने की शर्त लागू होगी। अब तक 2000 करोड़ रुपए का निवेश जरूरी होता था। नॉन-ऑयल कंपनियां यानी ऐसी कंपनियां जो ईंधन के कारोबार में नहीं हैं वे भी अब पेट्रोल पंप खोल सकेंगी। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में बुधवार को यह फैसला लिया गया। सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा कि इससे निवेश, प्रतिस्पर्धा के साथ ही रोजगार भी बढ़ेगा।
देश के 65 हजार पेट्रोल पंपों में से अभी ज्यादातर सरकारी कंपनियों- इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम के हैं। रिलायंस, न्यारा एनर्जी और रॉयल डच शेल जैसी निजी कंपनियों की काफी कम मौजूदगी है। रिलायंस के करीब 1,400 आउटलेट हैं।